मैक्लोडगंज में पांच माह से बिना वीजा रह रहा चीन का नागरिक पकड़ा, चीनी पुलिस में दे चुका सेवाएं

हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया है। ये नागरिक बिना भारतीय वैध वीजा रह रहा था। खास बात ये है कि आरोपी चीन पुलिस में अपनी से...

मैक्लोडगंज में पांच माह से बिना वीजा रह रहा चीन का नागरिक पकड़ा, चीनी पुलिस में दे चुका सेवाएं

मैक्लोडगंज में पांच माह से बिना वीजा रह रहा चीन का नागरिक पकड़ा, चीनी पुलिस में दे चुका सेवाएं

हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया है। ये नागरिक बिना भारतीय वैध वीजा रह रहा था। खास बात ये है कि आरोपी चीन पुलिस में अपनी सेवाएं दे चुका है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की नगरी मैक्लोडगंज में हिमाचल पुलिस ने एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया है। आरोपी के खिलाफ बिना वैध भारतीय वीजा के लंबे समय तक भारत में ठहरने के आरोप में मैक्लोडगंज पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि उसकी गतिविधियां जासूसी से जुड़ीं तो नहीं हैं। जांच के दौरान उसके बैंक खाते में लगभग चार लाख चीनी युआन की राशि पाई गई है। उसके मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। वह करीब पांच माह से मैक्लोडगंज के समीप एक गांव में किराये के मकान में रह रहा था। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी चीन पुलिस में अपनी सेवाएं दे चुका है।

कांगड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सुरक्षा शाखा को सबसे पहले इस विदेशी नागरिक की संदिग्ध मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद उसे सुरक्षा शाखा कार्यालय लाया गया। आरोपी केवल चीनी भाषा में बातचीत कर रहा था और प्रारंभिक तौर पर उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। पूछताछ के दौरान आरोपी हिंदी या अंग्रेजी में संवाद नहीं कर सका। बाद में उसने अपना पासपोर्ट प्रस्तुत किया। पासपोर्ट के अनुसार उसका नाम लौ वेननियन और जन्म तिथि 10 मई 1965 दर्ज है। वहीं, जन्म स्थान सिचुआन और पासपोर्ट जारी स्थान युन्नान दर्ज है। उसके पास नेपाल सरकार की ओर से जारी पर्यटक वीजा पाया गया, जिसकी अवधि 29 जून 2025 से 26 सितंबर 2026 (90 दिन) अंकित है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी 26 सितंबर 2025 से 2 फरवरी 2026 तक लगभग 130 दिन कांगड़ा के मैक्लोडगंज क्षेत्र में बिना किसी वैध भारतीय वीजा के ठहरा रहा। यह विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के तहत दंडनीय अपराध है।