हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए आठवें चरण की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए...
BPL में एंट्री को पांच जुलाई तक आवेदन, 15 तक प्रकाशित होगी सूची, इन परिवारों को लाभ नहीं
हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए आठवें चरण की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार आठवें चरण के तहत आवेदन प्राप्त करने, सत्यापन और अनुशंसा की प्रक्रिया पांच जुलाई तक पूरी की जाएगी। इसके बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर 15 जुलाई तक बीपीएल परिवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र परिवारों से आवेदन लेकर ग्राम, खंड और जिला स्तर पर उनका सत्यापन किया जाएगा।
अंतिम बीपीएल सूची का प्रकाशन 15 जुलाई तक किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब बीपीएल सूची के लिए भूमिहीन परिवार भी आवेदन कर सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि पिछले सात चरणों में केवल आय प्रमाण पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध न होने के कारण चयन से वंचित रह गए पात्र परिवारों को भी इस आठवें चरण में आवेदन का अवसर दिया जाएगा। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपन्न करने के निर्देश दिए हैं।
सिर्फ सर्वे में शामिल होना ही पात्रता नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल आवेदन स्वीकार होने या सर्वेक्षण में शामिल किए जाने मात्र से किसी परिवार का बीपीएल सूची में नाम शामिल नहीं माना जाएगा। अंतिम चयन निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया और सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर ही किया जाएगा।
इन परिवारों को लाभ नहीं
सरकार ने कुछ स्पष्ट बहिष्करण मानदंड भी तय किए हैं। जिन परिवारों का कोई सदस्य आयकरदाता है, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक है, जिनके पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है अथवा जिनका कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत है, वे बीपीएल सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।