प्रधान टेक चंद के रद्द निलंबन आदेश खंड विकास अधिकारी सलूणी के कार्यालय पहुंचे विकास खंड सलूणी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भुनाड़ के प्रध...
भुनाड़ पंचायत प्रधान को अदालत से राहत, निलंबन आदेश रद्द
प्रधान टेक चंद के रद्द निलंबन आदेश खंड विकास अधिकारी सलूणी के कार्यालय पहुंचे
विकास खंड सलूणी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भुनाड़ के प्रधान टेक चंद को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने टेक चंद के निलंबन आदेशों को रद्द कर बहाली के आदेश जारी किए। ये आदेश खंड विकास अधिकारी सलूणी के कार्यालय पहुंच चुके हैं और प्रधान को बहाल कर दिया है। जानकारी के अनुसार टेक चंद पर विकास कार्यों में दोहरी हाजिरी लगाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद शिकायत मिलने पर मामले की जांच खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) सलूणी के माध्यम से करवाई गई। जांच रिपोर्ट जिला पंचायत अधिकारी को सौंपी गई, जिसके आधार पर 9 सितंबर 2025 को प्रधान को निलंबित कर दिया गया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निलंबन प्रक्रिया के पालन का आदेश न्यायोचित नहीं
निलंबन के खिलाफ टेक चंद ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जहां से उन्हें फैसला अपने पक्ष में मिला। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि निलंबन आदेश में न्यायोचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। खंड विकास अधिकारी सलूणी कंवर सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत टेक चंद को बहाल कर दिया है और इसकी सूचना कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है।