नगर परिषद चंबा, नगर परिषद डलहौज़ी और नगर पंचायत चुवाड़ी में 17 मई 2026 को होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ...
चंबा नगर निकाय चुनाव: 15 मई शाम 3 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक, जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश
नगर परिषद चंबा, नगर परिषद डलहौज़ी और नगर पंचायत चुवाड़ी में 17 मई 2026 को होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत लागू किए गए हैं। प्रशासन ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व यानी 15 मई 2026 को अपराह्न 3 बजे से लेकर 17 मई 2026 को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभा, जुलूस, मनोरंजन कार्यक्रम और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए मतदान दिवस पर किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार, मत मांगने और चुनाव संबंधी गतिविधियों के संचालन पर भी रोक लगा दी है।
इसके अलावा मतदान केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर, मेगाफोन और नारेबाजी जैसी गतिविधियां भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। जारी आदेशों में कहा गया है कि मतदान दिवस के दौरान विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र या उसके आसपास हथियार लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।